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क्या होता है Defective ITR? अगर ये गलती की तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  03 Jul 2023 03:54 PM (IST)
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अगर आयकर रिटर्न डिफेक्टिव होता है तो आपको आयकर विभाग की ओर से आपको नोटिस आ सकता है. हालांकि डिफेक्टिव आईटीआर कोसही करना आसन है. अगर इसे लेकर इनकम टैक्‍स का नोटिस आ जाए तो परेशान होने की आवश्‍यकता नहीं है. आइए जानते हैं इसे कैसे सही किया जा सकता है.

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इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(9) के तहत आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. नाम की स्‍पेलिंग पैन और आईटीआर से मैच नहीं होने पर आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है. गलत चालान नंबर डालने पर, गलत असेसमेंट ईयर पर, गलत टीडीएस रिटर्न भरने, आपके 26एएस, एआईए या टीआईएस फॉर्म में कोई गलत जानकारी देने पर आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.

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इसके अलावा अगर इनकम और टीडीएस में मिसमैच होता है, टैक्‍स ऑडिट नहीं होने पर और टैक्‍स की राशि से कम टैक्‍स की रकम भरने पर भी आईटीआर डिफेक्टिव हो सकता है.

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अगर आपका आईटीआर डिफेक्टिव हो गया है और किसी असेसमेंट ईयर में आईटीआर फाइल करने की लास्‍ट डेट नहीं निकली है तो आप रिवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं या फ्रेश आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

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अगर आखिरी तारीख आ जाती है तो आपको नोटिस का जवाब देना होगा. इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, कुछ परिस्थितियों में अपडेटेड आईटीआर भरने की सुविधा मिलती है. आपको 15 दिनों का वक्‍त मिल सकता है, जिसमें आपको गलतियों को सुधारना होगा.

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अगर इनकम टैक्‍स विभाग की ओर से आए नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो आपका आईटीआर इनवैलिड भी मान लिया जाएगा और आप पर आईटीआर नहीं भरने के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

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