जल्द से जल्द निपटा लें ये जरूरी काम...वरना पेनल्टी के साथ खानी पड़ सकती है जेल की हवा
Income Tax Return File: ऐसे में बिना पेनल्टी के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2023 को खत्म हो रही है. ऐसे में अगर आप समय पर अगर आईटीआर नहीं भरते हैं तो आपको बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
आईटीआर समय पर फाइल न करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी. पिछले साल 5.50 करोड़ लोगों में से 2.50 करोड़ लोगों ने पेनाल्टी के साथ आईटीआर फाइल किया था.
समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर आईटी डिपार्टमेंट बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की सुविधा देता है.
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये पेनाल्टी के रूप में देना होगा.
इसके साथ ही समय पर रिफंड दाखिल र करने पर आपको रिफंड पर मिलने वाली 0.5 फीसदी ब्याज का भी नुकसान होता है.
इसके साथ ही अगर आप बिलेटेड रिटर्न दाखिल करते हैं और उसमें किसी तरह की गलती का पता बाद में चलता है तो टैक्सपेयर को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है.