Gratuity Rules: कंपनी ने कर्मचारी के ग्रेच्युटी पर लगा दी है रोक, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत
Gratuity New Rules: ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नियम के मुताबिक हर उस कंपनी को अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देना पड़ती है जो 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं.(PC: Freepik)
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View In Appअगर आप कंपनी में लगातार 4 साल 240 दिन काम करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब नियोक्ता ने अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया है.(PC: Freepik)
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप इसके लिए कंपनी को सबसे पहले लीगल नोटिस भेजें. इसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं तो आप इसकी शिकायत लेबर कमिशनर ऑफिस में कर सकते हैं.(PC: Freepik)
इसके बाद लेबर कमिशनर ऑफिस का एक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करता है. अगर आपका पक्ष सही पाया जाता है तो वह कंपनी को ग्रेच्युटी भुगतान का 30 दिन का वक्त दे सकता है.(PC: Freepik)
अगर इसके बाद भी कंपनी पैसे नहीं देती है तो 30 दिन के बीतने के बाद 15 दिन के भीतर कंपनी पर कानूनी कार्रवाई की शुरुआत की जा सकती है.(PC: Freepik)
अगर इस मामले में कंपनी दोषी पाई जाती है तो उसके मालिक को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है.(PC: Freepik)
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