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Financial Rules: कल से बदल जाएंगे पैसों से जुड़े ये 6 जरूरी नियम, जान लें आपके काम की बात!

एबीपी बिजनेस डेस्क   |  30 Sep 2023 01:22 PM (IST)
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Money Rules Changing From 1 Oct 2023: कल से नए महीने की शुरुआत हो जाएगी. अक्टूबर की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदल जाएंगे. इसमें स्मॉल सेविंग स्कीम से लेकर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े नियम भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में.

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नए महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की दरों में बदलाव हो सकता है. केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपये तक की कटौती की है.

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कल से टीसीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. कल से विदेश जाने पर होने वाले खर्च, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश की क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने पर आपको ज्यादा TCS देना होगा. केवल एजुकेशन, मेडिकल खर्च को छोड़कर किसी भी अन्य विदेश खर्च जो 7 लाख रुपये से ज्यादा है उसके लिए 20 फीसदी तक TCS देना पड़ेगा.

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2000 रुपये के नोट बदलने की डेडलाइन खत्म हो रही है. ऐसे में 1 अक्टूबर से यह नोट नहीं चलेंगे. रिजर्व बैंक ने पहले ही साफ कर दिया की नोट बदलने की डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसे में अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं तो इसे आज ही बदल दें.

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कल से जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट की उपयोगिता बढ़ जाएगी. बच्चे के स्कूल या कॉलेज में एडमिशन से लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वोटर आईडी, सरकारी नौकरी आदि जैसे सभी कार्यों के लिए केवल इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. आधार बनवाने में भी जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग हो सकता है.

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1 अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. कल से ग्राहकों को नेटवर्क प्रोवाइडर को चुनने की आजादी मिलेगी. फिलहाल क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नेटवर्क प्रोवाइडर को कार्ड जारी करने वाली बैंक या कंपनी तय करती थी.

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अगर आर स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अपने खाते से आधार को जरूर लिंक कर लें. बिना आधार लिंक खाते को कल से फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में पीपीएफ, SSY जैसे खाताधारक खाता फ्रीज होने की स्थिति में न निवेश कर पाएंगे नहीं ब्याज का लाभ उठा पाएंगे.

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