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EPFO: रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा, जानिए क्या है नियम और शर्तें

ABP Live   |  24 Mar 2023 07:49 AM (IST)
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EPFO Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देशभर में करोड़ो खाताधारक हैं जो अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं.

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इन पैसों को आप रिटायरमेंट के आलावा केवल आपातकाल की स्थिति में ही निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं किन परिस्थिति में ईपीएफओ में जमा पैसे को आप निकाल सकते हैं.

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अगर आपकी नौकरी चली गई है तो आप पीएफ में जमा पैसे को निकाल सकते हैं. एक महीने तक नौकरी न मिलने की स्थिति में खाते में जमा 75 फीसदी तक की राशि निकाली जा सकती है. वहीं 2 महीना पूरा होने पर 100 फीसदी राशि निकाली ज सकती है.

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अगर आपकी बच्चों की पढ़ाई या शादी का खर्च है तो आप ऐसी स्थिति में पीएफ में जमा राशि को निकाल सकते हैं.

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विकलांग व्यक्ति अपने लिए जमीन या कोई उपकरण खरीदने के लिए पीएम से पैसे निकाल सकता है.

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इसके अलावा खाताधारक मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी पीएफ खाते से पैसे विड्रॉल कर सकता है. इसमें हर 6 महीने तक की बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं.

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इसके अलावा पीएफ खाताधारक होम लोन चुकाने, मकान या जमीन या घर की मरम्मत करवाने के लिए पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं.

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