EPFO Rules: क्या लोन के पैसे न चुकाने पर पीएफ खाते के पैसे को कुर्क किया जा सकता है? जानें क्या EPFO का नियम
EPFO Rules for Loan Repayment: यह तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी संपत्ति को जब्त करके पैसो की वसूली बैंकों और वित्तीय कंपनी द्वारा की जाती है. ऐसे में देश के करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि के सब्सक्राइबर्स के मन में यह सवाल आता हैं कि क्या अगर कोई व्यक्ति अपने कर्ज को वापस नहीं करता है तो क्या उसके ईपीएफओ में जमा पैसे को कुर्क किया जा सकता है या नहीं.
बता दें कि ईपीएफ और एमपी एक्ट 1952 के सेक्शन 10 के तहत पीएफ खाते में जमा पैसों को कानूनी सुरक्षा प्रदान होती हैं. बैंक का लोन न चुकाने की स्थिति में भी इस खाते में जमा पैसे को कुर्क नहीं किया जा सकता है.
सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सामाजिक सुरक्षा को लिए बहुत अहम मानती है. ऐसे में बैंक एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन आदि न चुकाने की स्थिति में भी बैंक पीएफ में जमा पैसे से अपने लोन के पैसे की भरपाई नहीं कर सकती हैं.
इसके अलावा बैंक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड जैसी स्कीम में जमा पैसे को भी बैंक कुर्क नहीं कर सकती हैं. इस योजना में जमा पैसे को सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के सेक्शन 14 ए के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है.
इसके साथ ही नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) के तहत जमा पैसे को भी कर्ज न चुकाने की स्थिति नहीं कुर्क किया जा सकता है. इसे पेंशन फंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्शन 6ए के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है. ऐसे में इन पैसों को बैंकों द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता है.
इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) करा रखा है तो उस पैसे को भी बैंक कुर्क नहीं कर सकती हैं. इन पैसे को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के कानूनी सुरक्षा मिलती हैं. ऐसे अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे बीमा पॉलिसी के पैसों पर नॉमिनी का केवल अधिकार होगा.