EPFO Latest News: PF के पैसे जमा नहीं होने पर घबराएं नहीं, ऐसे करें अपनी शिकायत
वर्तमान में यह अपने सदस्यों से संबंधित 24.77 करोड़ खातों का रख-रखाव कर रहा है. EPFO विश्व में सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है.
EPFO में जमा रकम एक बेहद सुरक्षित धनराशि है. कंपनी और कर्मचारी की ओर से PF अकाउंट में हर महीने बेसिक सैलरी और DA का 12-12 फीसदी पैसा जमा कराया जाना चाहिए. इसमें सैलरी मिलने के 15 दिन के भीतर पैसा जमा करने का नियम है.
जब भी कंपनी, कर्मचारियों का PF पैसा जमा करती है तो EPFO की ओर से कर्मचारियों को एक मैसेज भेजा जाता है. इसके अलावा कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर लॉग इन करके भी चेक कर सकते हैं.
कर्मचारी के शिकायत करने के बाद EPFO कंपनी से पूछताछ करेगी. अगर यह साफ हो जाता है कि कंपनी ने कर्मचारी के पैसे काट लिए, लेकिन EPFO में जमा नहीं कराए तो ऐसी स्थिति में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है.
कैसे करें शिकायत: आपको सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर Register Grievance पर जाएं, इस पर क्लिक करें. फिर PF मेंबर, EPS Pensioner, Employer में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करें. इसमें PF मेंबर को चुनें और UAN नंबर और Security कोड एंटर करें. अब Get Details ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें. फिर Get OTP पर जाएं. इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी. अब आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं.