Currency News: आपके पास भी है पुराने और कटे-फटे नोट तो अब बदले में मिलेगा पूरा पैसा, जानिए कहां जाकर बदले ये नोट?
Currency News in India: अगर आपके पास भी कटे-फटे नोट हैं तो अब आपके लिए अच्छी खबर है. आप इन नोटों को आसानी से बदल सकते हैं. RBI ने कटे-फटे नोटों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत आप अपने पुराने और फटे हुए नोट को बदल सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे इन नोटों को बदल सकते हैं-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के मुताबिक, अगर आपको एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप इनको बैंक से बदल सकते हैं. कोई भी सरकारी बैंक इसको बदलने से मना नहीं कर सकता है.
आपको बता दें छोटे नोट जैसे कि 5, 10, 20 और 50 रुपये की वैल्यु वाले नोट, जिसका कम से कम 50 फीसदी हिस्सा सुरक्षित है तो आप अपने नोट को आसानी से बदल सकते हैं.
अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है, तो और नोटों की कीमत 5000 रुपये से ज्यादा है तो इसके लिए आपको बैंक को कुछ फीस देनी पड़ सकती है.
अगर किसी नोट का हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे इस तरह के नोट को आप सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में बदल सकते हैं. यहां पर आपको एक फॉर्म जमा करना होगा.
इसके अलावा अगर कोई बैंक आपके कटे फटे नोटों को बदलने से मना करता है तो आप इस लिंक https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं.
आपको बता दें अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है. इसके अलावा ग्राहक की शिकायत के आधार पर बैंक को 10 हजार रुपये तक का हर्जाना भी देना पड़ सकता है.