Credit Card: क्रेडिट-डेबिट कार्ड से जुड़ा यह जरूरी काम 30 सितंबर से पहले निपटाएं! वरना बाद में आपको होगी दिक्कत
Credit Debit Card Tokenization: अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर हैं तो यह खबर आपके काम की है. 30 सितंबर 2022 से पहले आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकनाइजेशन जरूर कर दें. बता दें कि पहले आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड का टोकनाइजेशन की अंतिम तारीख 1 जुलाई 2022 रखा था जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 कर दिया गया है. अगर आपने अभी तक अपने कार्ड को टोकेनाइज नहीं किया है तो इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें.
आपको बता दें कि हर क्रेडिट और डेबिट कार्ड में के डेटा को अब एक यूनिक टोकन द्वारा रिपलेस किया जा रहा है. इस टोकन के जरिए ग्राहकों की पर्सनल डिटेल्स सुरक्षित रहती है और उसकी जगह एक यूनिक कोड दिखाई देगा. आरबीआई ने यह कदम क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड की घटनाओं को रोकने के लिए गया है.
टोकनाइजेशन के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स सिर्फ नेटवर्क कंपनी के पास होती है. अब सभी मर्चेंट कंपनी को अपना डेटा डिलीट करना होगा. बता दें कि आरबीआई ने टोकनाइजेशन सिस्टम के लिए ग्राहकों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा और यह सिस्टम केवल घरेलू बाजार के लिए ही लागू होगा.
टोकनाइजेशन न करने पर ग्राहकों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. आपको हर बार सीवीवी (CVV) यानी कार्ड वेरिफिकेशन नंबर दर्ज करना होगा. इसके बाद कार्ड नंबर और वैलिडिटी नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य होगा.
फिलहाल आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन को जरूरी नहीं किया है लेकिन, इस काम को करने से आपका ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट का सिस्टम बहुत आसान हो जाएगा.
बता दें कि टोकन जनरेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको कार्ड कंपनी को टोकन जनरेट करने के लिए आपनी सारी जानकारी देनी होगा. इसके बाद आपका टोकन जनरेट हो जाएगा. इसके बाद कस्टमर इस टोकन के जरिए आसानी से अपने ऑनलाइन पेमेंट को आसान और सुरक्षित बना पाएंगे.