बैंक लॉकर से गहने और कीमती सामान गुम हो जाने पर मिलेगा बैंक से इतना हर्जाना, RBI ने जारी की एडवाइजरी
अगर आप अपने कीमती गहने और जरूरी कागजात आदि को किसी सेफ जगह रखना चाहते हैं तो बैंक लॉकर इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है. ज्यादातर बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं.(PC: Freepik)
कुछ दिन पहले ही केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने जनवरी 2022 में बैंक लॉकर से जुड़े जरूरी नियमों में बदलाव किया है. आरबीआई ने बैंक में चोरी , डकैती या आग लगने से जैसी स्थिति में बैंक लॉकर में होने वाले नुकसान पर ग्राहकों को ज्यादा हर्जाना देने का ऐलान कर दिया है.(PC: Freepik)
यह हर्जाना बैंक को सालाना दी गई लॉकर फीस के 100 गुना तक होगी. इसका मतलब है कि अगर किसी ने लॉकर फीस एक साल की 2 हजार रुपये चुकाई है तो बैंक को उसे चोरी, डकैती आदि होने की स्थिति में 2 लाख रुपये तक का हर्जाना देना पड़ सकता है.(PC: Freepik)
आपको बता दें कि आरबीआई (RBI) ने यह नए नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लागू किए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि यह बैंकों की जवाबदेही होनी चाहिए कि वह लोगों के सामान की सिक्योरिटी का अच्छी तरह से ध्यान रखें.(PC: Freepik)
इस नए नियम को बैंकों ने इस साल जनवरी से लागू करना शुरू कर दिया है. बैंकों ने ग्राहकों से इस नए नियम के तहत एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया है. गौरतलब है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंक लॉकर (Bank Locker) की सुविधा देते हैं जिसमें सभी एक सामान चार्ज वसूलते हैं.(PC: Freepik)
लॉकर में सामान रखते हुए बैंक ग्राहकों को यह Advice देते हैं कि वह लॉकर में रखें सामान की लिस्ट बनाकर रखें. इसके अलावा बीच-बीच में जो भी सामान रखें या निकालें तो उसे भी उस लिस्ट में शामिल करें.(PC: Freepik)
लॉकर में रखे सामान की लिस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लॉकर टूटने, चोरी हो जाने की स्थिति में आप आसानी से लॉकर में रखे सामान की कीमत का अंदाजा लगाकर हर्जाने के लिए क्लेम कर सकते हैं.(PC: Freepik)
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) के रूल्स के अनुसार अगर कोई ग्राहक सात सालों तक अपने बैंक के लॉकर को खोलने नहीं आता है लेकिन, लगातार लॉकर शुल्क को जमा करता भी रहता है तो ऐसी स्थिति में बैंक उसके लॉकर को तोड़कर उसके सामान को निकालकर अलग रख सकता है. बाद में ग्राहक के आने पर वह सामान लौटा दिया जाएगा.(PC: Freepik)