Drink & Drive: ड्रिंक एंड ड्राइव करते पकड़े गये तो कटेगा इतने रुपये का चालान, क्या हो सकती है जेल?
मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 185 के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति नशा करते हुए या नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तब वह अपने साथ दूसरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहा होता है. जोकि कानूनन अपराध है.
अगर गाड़ी चलाते हुए कोई व्यक्ति शराब या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए या नशा करने के बाद गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो इसके लिए तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है.
अगर आप नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो पुलिस आपके ऊपर 10,000 रुपये तक चालान या 6 महीने तक की जेल हो सकती है.
अगर आप इसी गलती को दोहराते हुए यानि दूसरी बार भी नशा करते हुए या नशे की हालत में ड्राइव करते हुए पकडे जाते हैं. तब ये चालान बढ़कर 15,000 रुपये और जेल की सजा 6 महीने से बढ़कर 2 साल तक की हो सकती है.
पहले ड्रिंक एंड ड्राइव पर चालान की राशि 2,000 रुपये थी, जिसे अब बढा 10,000 कर दिया गया है. ताकि लोग ऐसी गलती करने से बचें. ये नियम पूरे देश में लागू है.