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किरायेदार हो जाएं अलर्ट, 31 मार्च से पहले निपटाए ये काम नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना

एबीपी न्यूज़   |  21 Mar 2018 05:18 PM (IST)
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इन कामों को आप 1 अप्रैल से पूरा कर लें वरना आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है. लिहाजा अब जब मार्च का महीना खत्म होने में 15 दिनों का वक्त बाकी है तो आप किरायेदार हों या मकान मालिक सतर्क हो जाएं और समयसीमा खत्म होने से पहले इन जरूरी कामों को निपटा लें.

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इनकम टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले सभी पेपरवर्क पूरा करना होगा जिसमें किराया लेने और देने की जानकारी देनी होगी. यानी नए वित्तीय वर्ष से पहले किराएदार और मकानमालिक दोनों को जरूरी दस्तावेजी कामकाज पूरा करना होगा. ये नियम सभी टैक्सपेयर्स पर लागू होंगे. 1 अप्रैल से नए नियम आ रहे हैं.

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अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो आपको 31 मार्च से किराया लेने-देने की जानकारी देनी होगी. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर आयकर विभाग अच्छा खासा जुर्माना लगा सकता है.

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अगर कोई किरायेदार 5000 रुपये से ज्यादा मासिक किराया देते हैं तो उन्हें किराए की रसीद के साथ रेंट एग्रीमेंट की कॉपी जमा करानी होगी. ऐसा न करने पर आपको एचआरए का फायदा नहीं मिल पाएगा. हालांकि कुछ सूरतों में रेंट रसीद के साथ रसीदी टिकट भी लगाना जरूरी है लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में जरूरी होगा अगर आप कैश में मकान का किराया अदा कर रहे हों. जो किराएदार चेक या ऑनलाइन पेमेंट के जरिए किराया अदा कर रहे हैं उन्हें रेंट रसीद के साथ रसीदी टिकट लगाना जरूरी नहीं है.

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दरअसल आयकर विभाग ने पहले ही किराएदारों के लिए ये फरमान जारी किया था कि फर्जी किराए की रसीद जमा करने वालों को एचआरए क्लेम का फायदा नहीं मिलेगा. जो किराए की रसीद आप जमा कर रहे हों उस पर दस्तखत भी जरूर करें वरना वो स्वीकार नहीं की जाएगी. फेक किराए की रसीद देने वालों मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.

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