फसल खराब होने पर किन किसानों को मिलता है मुआवजा, जान लें अपने काम की ये बात
अगर किसी किसान की फसल प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हो गई है तो किसान, फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं. ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसके लिए किसानों को हर साल प्रीमियम देना होता है.
इस बीमा का फायदा ये होता है कि अगर किसान ने फसल नष्ट होने के 72 घंटों के भीतर कृषि विभाग को इसकी जानकारी दे दी तो जल्द से जल्द जांच के बाद किसान को बर्बाद फसल का मुआवजा मिल जाता है.
अगर आप यूपी के किसान हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार भी इस स्थिति में किसानों की मदद करती है. अभी कुछ महीने पहले ही जब ओले और भारी बारिश की वजह किसानों की फसल बर्बाद हुई थी तो यूपी राजस्व विभाग ने मुआवजा देने का ऐलान कर दिया था.
हालांकि, मुआवजा पाने से पहले मुआवजा देने वाली संस्था के लोग किसान के पास पहुंचते हैं और नुकसान का जायजा लेते हैं. इसके बाद कई तरह की जांच होती है और अंत में तय होता है कि किसान को कितना मुआवजा दिया जाएगा.