इस्लामाबाद: पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर मतदान करने के मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान से लिखित जवाब मांगा है. जियो टीवी की खबर के मुताबिक खान के वकील बाबर अवान आज ईसीपी के सामने पेश हुए. चैनल ने कहा कि अवान ने ईसीपी के सामने मामले पर बहस की. इसके बाद ईसीपी ने पीटीआई अध्यक्ष से लिखित जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए टाल दी है.


चुनाव आयोग ने मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन करने पर  खान को नोटिस जारी किया था. स्क्रीन के पीछे गोपनीय तरीके से मतदान करने के बजाय इमरान खान टीवी कैमरों के सामने मतपत्र पर सार्वजनिक तौर पर मुहर लगाते हुए देखे गए थे. 25 जुलाई को हुए मतदान के दौरान न तो पीठासीन अधिकारी ने और न ही पोलिंग स्टाफ ने इस पर आपत्ति जताई. यह मामला नेशनल एसेंबली-53 सीट का है.


चुनाव अधिनियम की धारा 185 के मुताबिक मतदान के दौरान गोपनीयता का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को छह महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.


इससे पहले इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में हुए चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. खैबर पख्तूनख्वा में एक सभा में इमरान खान ने 11 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की भी बात कही है. हालांकि, इमरान की पार्टी बहुमत से 21 सीट दूर है. 272 सीटों वाली पाकिस्तानी नेशनल एसेंबली में बहुमत के लिए 137 सीटों की जरूरत है, पर इमरान की पार्टी पीटीआई को 116 सीटें ही मिली हैं. इमरान खान को पहली बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए छोटे दलों और निर्दलीय जीते उम्मीदवारों से गठबंधन करना होगा.