Imran Khan Gets Bail: लाहौर हाई कोर्ट (Lahore High Court) ने शुक्रवार (17 मार्च) को सात मामलों में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को प्रोटेक्टिव जमानत दे दी है. कोर्ट ने इमरान खान को 27 मार्च तक के लिए प्रोटेक्टिव जमानत दी है. इससे पहले शुक्रवार को दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट (Islamabad High Court) ने तोशखाना मामले (Toshakhana Case) में उनके गिरफ्तारी वारंट को सस्पेंड कर दिया था. उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ अर्जी दी थी.


पूर्व पीएम के खिलाफ पाकिस्तान की एक सेशन कोर्ट ने गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दो बार उनके घर पहुंची थी. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंंत्री पर आरोप है कि उन्होंने तोशखाना के तोहफों में धांधली की है. 


इमरान खान पर लगे ये आरोप


पीएम के तौर पर उन्हें कई देशों की यात्रा के दौरान कीमती तोहफे मिले थे. जिनमें से बहुत से गिफ्ट्स इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किए और कई तोहफों को बेच दिया था. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी से बच रहे हैं और अपने जमान पार्क स्थित घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं जिसे उसके सैकड़ों समर्थकों ने घेर रखा है. पिछले कुछ दिन से उनके समर्थकों की पुलिस से झड़प हो रही है. 


गुरुवार को दोबारा पहुंची थी पुलिस गिरफ्तार करने


इस मामले गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद गुरुवार को दूसरी बार पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर स्थित उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन फिर उनके समर्थक उनके घर के बाहर जुट गए थे. उन्हें गुरुवार को जिला अदालत के जज ने कहा था कि अगर वे बिना शर्त कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं तो वह पुलिस को उनको गिरफ्तार करने से रोक देंगे. 


सेशन कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट


इस्लामाबाद में सेशन कोर्ट के जज जफर इकबाल ने 28 फरवरी को इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट दोबारा जारी किया था. कोर्ट ने पुलिस को 18 मार्च तक उन्हें अदालत में लाने को कहा था. इमरान खान मामले में कई सुनवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं.


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