Canada Immigration System : कनाडा में पढ़ने और नौकरी करने की योजना बना रहे लोगों की मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ गई हैं. दरअसल, कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है. नए नियमों के तहत बॉर्डर और इमिग्रेशन अधिकारी अब स्टडी और वर्क परमिट जैसे अस्थायी निवास वीजा को सीधे तौर पर रद्द कर पाएंगे. इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) की ओर से इन बदलावों को लागू कर दिया है. यह नियम 31 जनवरी, 2025 से लागू हो गए हैं और कनाडा गजट II में प्रकाशित भी हो चुका है.

IRCC ने मामले को लेकर जारी किया बयान

इस मामले में IRCC ने एक बयान जारी किया है. अपने बयान में IRCC ने कहा, “हम बॉर्डर को सुरक्षित रखने और इमिग्रेशन सिस्टम की रक्षा के लिए प्रक्रियाओं में सुधार और उपकरणों में निवेश जारी रखेंगे.” नए नियमों के तहत, अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) और स्थायी निवास वीजा (TRV) रद्द कर सकते हैं. हालांकि, ऐसा तब हो सकता है जब कोई शख्स उसके पात्र न हो या झूठी जानकारी दे या उसका आपधारिक रिकॉर्ड रहा हो या किसी तरह उसकी कोई परिस्थितियां बदल जाएं.

किन परिस्थितियों में रद्द हो सकते हैं स्टडी और वर्क परमिट?

इसके अलावा स्टडी और वर्क परमिट अब कुछ खास परिस्थितियों में भी रद्द किए जा सकते हैं. जैसे अगर परमिट धारक कनाडा का स्थायी निवासी बन जाता है, उसकी मौत हो जाती है या अगर उसके दस्तावेजों में प्रशासनिक गलती हो तो ऐसी स्थिति में परमिट रद्द हो सकता है. कनाडा में लगातार इमिग्रेशन को लेकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं और इसका ज्यादातर प्रभाव भारतीयों पर देखने को मिलने वाला है.

क्यों किए गए इमिग्रेशन नियमों में बदलाव?

दरअसल, कनाडा सरकार ने इन नियमों में इसलिए बदलाव किए हैं, ताकि कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम की विश्वसनीयता बेहतर बनी रहे. साथ ही इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि अस्थायी निवासी अपने वीजा की शर्तों का अच्छी तरह से पालन करें.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले अधिकारियों को वीजा और परमिट आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जिन परमिट को जारी कर दिया गया था, उन्हें वे सीमित अधिकारों के साथ रद्द कर सकते थे. हालांकि नए नियमों के लागू होने के बाद उन परमिट रद्द करने की पूरी शक्ति मिल गई है.

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