Rohith Vemula case: हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला की मौत के मामले में हैदराबाद पुलिस की ओर से जांच पूरी हो गई है. पुलिस ने तेलंगाना हाई कोर्ट में इस मामले क्लोजर रिपोर्ट लगाई है, जिसमें बड़ी बात सामने आई है. इस मामले में परिजनों ने शुक्रवार को कहा कि वे रोहित के सुसाइड मामले में तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को कानूनी रूप से चुनौती देंगे.


दरअसल, हैदराबाद पुलिस ने रोहित वेमुला की मौत के मामले में जांच पूरी कर क्लोजर रिपोर्ट दायर की है. इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वेमुला दलित नहीं थे और उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से आत्महत्या की. हालांकि, परिवार ने रिपोर्ट को कानूनी रूप से चुनौती देने की घोषणा की है.


जिलाधिकारी ने परिवार के अनुसूचित जाति के होने पर नहीं लिया कोई फैसला


इस मामले में रोहित के भाई राजा वेमुला ने कहा है कि पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट से परिवार सदमें में है. उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने परिवार के अनुसूचित जाति के होने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. इस पर पुलिस ने कहा कि वह आगे की जांच-पड़ताल करेगी.


रोहित वेमुला दलित नहीं था


हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला की मौत की जांच कर रही पुलिस ने स्थानीय कोर्ट के सामने मामले को बंद करने की क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है, जिसमें दावा किया गया है कि वह दलित नहीं था और उसने ‘असली पहचान’ जाहिर होने के डर से आत्महत्या की थी. रोहित वेमुला मामले की जांच पिछली सरकार में पूरी हुई थी.


मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध- DGP


इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने सबूतों की कमी का हवाला देते हुए इस मामले के आरोपियों को ‘क्लीन चिट’ दे दी थी. वहीं, रोहित वेमुला के परिवार की ओर किए जा रहे संदेह को लेकर तेलंगाना पुलिस के डीजीपी रवि गुप्ता ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि संबंधित अदालत में एक याचिका दायर की जाएगी और मजिस्ट्रेट से आगे की जांच की अनुमति देने का अनुरोध किया जाएगा.


बरी हो गए सभी आरोपी


क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के साथ ही पुलिस ने आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. आरोपियों में सिकंदराबाद के तत्कालीन सांसद बंडारू दत्तात्रेय, एमएलसी एन रामचंदर राव और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साथ ही हैदराबाद यूनिवर्सिटी के तत्कालीन कुलपति पी अप्पा राव भी का नाम भी शामिल था.


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