मेरठ: जिलाधिकारी बी चन्द्रकला ने बताया कि जनपद के 30 थानों क्षेत्रों में शान्ति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गयी है जो आगामी 31 जनवरी की मध्यरात्रि तक लागू रहेगी.
जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद मेरठ की संवेदनशीलता एवं विभिन्न आयोगों तथा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुए महानगर की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है और सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक संस्थानों को क्षति पहुंचायी जा सकती है.
जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अराजक तत्वों के विरुद्व कठोर कार्यवाही एवं क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है. इसी को दृष्टिगत रखते हुए जनपद मे शान्ति एवं कानून व्यवस्था व लोकपरशान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद में आज से 31 जनवरी की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू रहेगी.
व्यापारी नेता की हत्या से तनाव, घटनास्थल व संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस तैनात
उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी प्रॉपर्टी डीलर एवं व्यापारी नेता नईम गाजी का आज एक नाले में शव मिलने के बाद इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया. एहतियात के तौर पर आरपीएफ भी तैनात की गई है. जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नईम की हत्या पूरी योजना से की गई और यह तैयारी 15 दिन पहले ही कर ली गई थी. इसी योजना के तहत नईम को 12 दिसंबर को फोन करके बुलाया गया था.
पुलिस अधीक्षक नगर आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि घटना के संबंध में करीब एक दर्जन लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि गुस्साए लोगों ने मीडिया को भी निशाना बनाया है. दो छायाकारों को चोट लगने और उनके कैमरे तोड़े जाने की जानकारी मिली है. हंगामे और तोड़फोड़ के चलते पुलिस और प्रशासन ने हापुड़ रोड पर वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगा दी, जिसके कारण इधर से गुजरने वाली रोडवेज बसों और अन्य वाहनों को दूसरे मार्गों का सहारा लेना पड़ा जिसके कारण कचहरी व मोहनपुरी में कई घंटों तक भारी जाम की स्थिति रही.