लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक बूचड़खाने बनाना और उन्हें संचालित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लाइसेंस के आवेदकों से कहा कि वे आवेदन करें और संबंधित अधिकारियों को नियम के अनुसार लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया. कोर्ट का मानना था कि लाइसेंस खाद्य सुरक्षा कानून 2006 के तहत दिए जा सकते हैं.

दिक्कत आने पर राज्य सरकार से बात करें अधिकारी

जस्टिस ए पी साही और संजय हरकौलि की बेंच ने कहा कि अगर स्थानीय अधिकारियों को ऐसा करने में कोई दिक्कत पेश आए तो वे सही दिशानिर्देश के लिए राज्य सरकार से बात कर सकते हैं.

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बेंच ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्चाधिकार प्राप्त समिति से भी कहा कि वह जानवरों के वध और लाइसेंस जारी करने के मामले में नीति बनाएं. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि उनके लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना चाहिए जो 31 मार्च 2017 को समाप्त हो चुके हैं. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की.

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