इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले की गुन्नौर तहसील में एक महिला के सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान चलाने का लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले में बीजेपी के विधायक अजीत कुमार उर्फ़ राजू को नोटिस जारी किया है. अदालत ने बीजेपी विधायक और यूपी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. गुन्नौर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अजीत कुमार उर्फ़ राजू पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबी समर्थक को सरकारी राशन की दुकान दिलाने के लिए सीएम आफिस में झूठी शिकायत कर अफलातून नाम की महिला का लाइसेंस निरस्त करवा दिया.

अदालत ने लाइसेंस निरस्त होने के मामले में पहले ही रोक लगा दी थी और अब बीजेपी विधायक और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर उनसे तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा है. अदालत इस मामले में छह अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी.

लाइसेंस निरस्त होने के बाद अफलातून ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. आरोप लगाया गया कि विधायक अजीत कुमार अपने करीबी समर्थक बाबू खां को सरकारी कोटे की दुकान दिलाना चाहते थे. वह इसमें कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने अफसरों पर दबाव डालने की कोशिश की. अफसरों ने भी बिना किसी वजह के मामले में दखल देने से मना किया तो उन्होंने सीएम आफिस में फर्जी शिकायत की.

सीएम आफिस के दखल पर अफलातून को अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका दिए बिना ही वितरण में अनियमितता का आरोप लगाकर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. अदालत ने फिलहाल अफलातून की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने को गलत माना है. अदालत इससे पहले ओमवती नाम की महिला की दूकान का लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर भी रोक लगा चुकी है.

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