रांची: पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना ने दहशत फैलाई है हर कोई इससे बचने और बढ़ने से रोकने के लिए हर कोई अपने-अपने स्तर पर सावधानी बरत रहा है. इसको ही देखते हुए देशभर के सभी शहरों 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है. वहीं झारखंड के रामगढ़ जिले में शुक्रवार की देर शाम को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर थूकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी.
झारखंड के रामगढ़ जिले में यह आदेश कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किया गया है. आदेश में ये भी कहा गया है कि रामगढ़ जिले में शुक्रवार शाम आदेश आने के बाद से गुटखा, पान, बीड़ी और सिगरेट का किसी भी सार्वजनिक स्थल पर उपयोग किया जाना पूर्णतः वर्जित किया जाता है. अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कोटपा कानून 2003 के धारा 3 के अनुरूप 200 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा. इसके अलावा कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए IPC की धारा 268 और 269 के तहत किसी संकटपूर्ण रोग के संक्रमण को फैलाने के जुर्म में 6 महीने की जेल और जुर्माना या दोनों भी हो सकता है.
कोरोना वायरस के थूक से भी फैलने का खतरा रहता है ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पान,गुटखा खाकर थूकता और वह कोरोना संक्रमित है तो दूसरे लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में रामगढ़ प्रशासन का ये फैसला एक तरीके से कोरोना को रोकने की कड़ी में एक कोशिश लग रहा है. आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 13 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है. इस जानलेवा वायरस के कारण प्रदेश में 1 मौत भी हो चुकी है.
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