इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह बूचड़खाना चलाने के लिए लाइसेंस को मंजूरी देने के संबंध में अपनी नीति की जानकारी दे. मुख्य न्यायाधीश डी बी घोष और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की एक खंडपीठ ने झांसी के निवासी यूनिस खान की एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. यूनिस खान ने मांस की एक दुकान खोलने के लिए नगर निगम की ओर से लाइसेंस जारी नहीं किए जाने की शिकायत को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है. अदालत ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है.