रामपुर. पूर्व लोकसभा सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को बीजेपी नेता जया प्रदा के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट को खारिज कर दिया. बतादें कि रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना स्वार व कैमरी में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ये राहत मिली है.

दरअसल, इन चुनावों के दौरान जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे दर्ज हुए थे. पुलिस ने इन मामलों में जया प्रदा के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी. विवेचना में उपरोक्त मुकदमों में आचार संहिता का उल्लंघन होना नहीं पाया गया. अदालत द्वारा मामला संज्ञान में लेने के कारण जया प्रदा के खिलाफ दोनों मामलों में रामपुर स्पेशल जज की ओर से उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए.

जया प्रदा ने हाईकोर्ट में अपील की थी. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भाजपा नेता को राहत दी.

क्या है मामला? रामपुर लोकसभा चुनाव के दौरान थाना कैमरी के ग्राम पिपलिया मिश्र में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी जया प्रदा के खिलाफ 20 अप्रैल 2019 को केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा थाना स्वार के ग्राम नूरपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान 22 अप्रैल 2019 को सड़क का उद्घाटन करने के मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था.

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