लखनऊ: समाजवादी पार्टी (एसपी) के सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जल निगम भर्ती घोटाले की जांच में आजम दोषी पाए गए हैं. सपा सरकार में हुई JE व क्लर्क की भर्तियां रद्द कर दी गई हैं. बतौर जल निगम अध्यक्ष आजम खान ने नियम के विरुद्ध भर्तियां की थी. JE के 853 व क्लर्क के 335 पदों पर भर्तियां हुई थी. सहायक अभियंताओं के 117 पदों हुई भर्तियां पहले ही रद्द हो चुकी हैं. मुख्य अभियंता आई के श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है.

एसआईटी की जांच में भर्ती प्रक्रिया दोषपूर्ण पाई गई है. अब नियुक्ति तिथि से भर्ती को शून्य घोषित किया गया है. एसआईटी ने आजम के अलावा तत्कालीन नगर विकास सचिव एसपी सिंह, जल निगम के पूर्व एमडी पी के आसुदानी दानी, जल निगम के तत्कालीन मुख्य अभियंता अनिल खरे को नामजद किया है.

परीक्षा संपन्न कराने वाली संस्था एप्टेक लिमिटेड के अज्ञात अफसरों भी अभियुक्त बनाया गया है. एसआईटी ने जांच पूरी करके शासन को सौंप दी है. इसी आधार पर भर्ती निरस्त करने का आदेश हुआ है.

यूपी के रामपुर की एक अदालत ने 26 फरवरी को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी फातिमा और उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे. तीनों को अभी 17 मार्च तक जेल में ही रहना होगा.

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