इलाहाबाद: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर इलाहाबाद में चार सितम्बर को रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद को सरेआम पीट-पीटकर मौत के घाट उतारे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद के एसएसपी नितिन तिवारी को कल 27 सितम्बर को कोर्ट में तलब कर लिया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में अब तक हुई जांच और कई आरोपियों को जमानत मिल जाने पर गहरी नाराज़गी जताते हुए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने इस मामले में अब तक की विवेचना को पूरी तरह लचर बताया और कहा कि विवेचनाधिकारी यानी आईओ के खिलाफ तल्ख़ टिप्पणी की. अदालत ने इलाहाबाद के एसएसपी से जांच अधिकारी बदलकर जांच का जिम्मा किसी सीनियर अफसर को सौपने को कहा है. अदालत ने कहा- जांच अधिकारी लगातार केस को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच ने मौजूदा जांच अधिकारी को शिवकुटी थाने से हटाकर उसका तबादला किसी रिमोट एरिया में किये जाने का भी आदेश दिया है. अदालत ने तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा है कि जांच अधिकारी ने न तो चश्मदीदों का बयान लेने की कोशिश की और न ही सबूत जुटाए. जांच अधिकारी लगातार केस को कमज़ोर करने की कोशिश करते रहे. इसी वजह से हत्या जैसे गंभीर मामले में भी कई आरोपियों को जेल जाने से पहले ही जमानत मिल गई. अदालत ने इस मामले में पुलिस के रवैये पर गहरी नाराज़गी जताई और इलाहाबाद के एसएसपी को बृहस्पतिवार को कोर्ट में तलब कर लिया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज आया था सामने बता दें कि इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में चार सितम्बर को यूपी पुलिस के एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर अब्दुल समद को लाठी डंडों से सरेआम लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था.इस मामले में पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. सीसीटीवी फुटेज में अब्दुल समद का पड़ोसी जुनैद कमाल और उसके दो बेटे साफ़ तौर पर रिटायर्ड दरोगा पर लाठी डंडे बरसाते नजर आ रहे थे. 90 सेकेंड में किए गए थे 49 वार सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अब्दुल समद पर नब्बे सेकेंड में उनचास वार किये गए थे. हमले के मुख्य आरोपी जुनैद इलाके का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ बीस मुकदमे दर्ज हैं. मृतक दरोगा के परिवार वालों ने जुनैद और उसके परिवार के नौ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. तीन महिलाओं समेत चार आरोपियों को जेल जाने से पहले ही सीजेएम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.