Supreme Court: अकाली दल नेता और अमृतसर से पार्टी के प्रत्याशी बिक्रमजीत मजीठिया को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने का फैसला किया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब 23 फरवरी तक मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. यानी अकाली दल के नेता पुलिस एक्शन से बचे रहेंगे.
ड्रग्स से जुड़े मामले की हो रही जांच
बता दें कि ड्रग्स से जुड़े एक मामले में विक्रमजीत मजीठिया का नाम सामने आया था. जिस पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी. राहत के लिए मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अब उन्हें गिरफ्तारी से फिलहाल राहत दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को नसीहतलेकिन 23 फरवरी के बाद मजीठिया को खुद सरेंडर करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी को निचली अदालत में समर्पण कर नियमित ज़मानत की मांग करें. इसके अलावा पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दी. कोर्ट ने कहा कि, ऐसी छवि न बनाएं कि आप राजनीतिक उद्देश्य से प्रतिद्वंदियों पर कार्रवाई कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें - UP Assembly Elections 2022: कोई 173, कोई 193 वोट... यूपी की वो सीटें जहां 2017 के चुनाव में उम्मीदवार बेहद कम मार्जिन से जीते
Uttarakhand Election: हरीश रावत के आने से हॉट सीट बनी लाल कुआं, बीजेपी के इस नेता से है कड़ा मुकाबला