नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने बड़ी राहत दी. बुधवार को कोर्ट ने उन्हें एक मानहानि केस से बरी कर दिया, जिसे बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा 2016 में दायर किया गया था. बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें कही थीं, जिससे उनकी मानहानि हुई थी.


उस न्यूज चैनल के इंटरव्यू के आधार पर दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद बिधूड़़ी ने केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत शिकायत दायर की थी. हालांकि कोर्ट ने बिधूड़ी को झटका देते हुए केजरीवाल को बरी कर दिया.


बिधूड़ी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनके बारे में कुछ ऐसा कहा था, जिससे उनकी छवि खराब हुई.