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क्या 12 लाख की टैक्स छूट हो जाएगी खत्म? नए इनकम टैक्स बिल पर किरेन रिजिजू का बड़ा बयान
Kiren Rijiju on New Income Tax Bill: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में चयन समिति के सुझाव और सरकार की स्वीकृति के बाद लोकसभा में नया बिल सोमवार को पेश किया जाएगा.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार (9 अगस्त, 2025) को एक नए इनकम टैक्स बिल को लेकर बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिन बाद सोमवार (11 अगस्त, 2025) को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी. यह बिल लोकसभा में संसदीय चयन समिति के सुझाव के बाद पेश किया जा रहा है. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का यह बयान शुक्रवार (8 अगस्त, 2025) को लोकसभा से आयकर विधेयक (Income Tax Bill) वापस लेने पर उठी आशंकाओं के बीच आया है.
पहले बिल में संशोधनों की संख्या ज्यादा, इसलिए लिया वापस- रिजिजू
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा, “यह मान लिया गया है कि एक बिल्कुल नया विधेयक लाया जाएगा, जिसमें पहले वाले विधेयक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा. उस विधेयक पर पर काफी काम किया गया है और अब इस नए विधेयक के आने से इस पर किया गया सारा काम और समय बेकार चला जाएगा.”
रिजिजू ने स्पष्ट किया कि जो अटकलें लगाई जा रही है वो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि सोमवार (11 अगस्त) को जो नया बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, उसमें संसदीय चयन समिति की ओर से सुझाए गए और केंद्र सरकार की ओर से स्वीकार किए गए सभी बदलाव शामिल होंगे. उन्होंने कहा, “यह एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया है, जब लोकसभा में पहले से पेश किए गए किसी भी बिल में किए जाने वाले संशोधनों की संख्या काफी ज्यादा होती है.”
संसदीय चयन समिति ने बिल में दिए थे 285 सुझाव- रिजिजू
भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली लोकसभा की संसदीय चयन समिति ने इनकम टैक्स बिल में 285 सुझाव दिए, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया.
रिजिजू ने कहा, “नया इनकम टैक्स बिल लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्रत्येक संशोधन को अलग-अलग पेश करना और सदन से पारित कराना एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होती. ऐसे में यह एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया है कि जब चयन समिति अपनी रिपोर्ट दे देती है और उसमें काफी सारे संशोधन सुझाए जाते हैं और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेती है, तब पहले वाले बिल को वापस ले लिया जाता है और सभी स्वीकार किए गए संशोधनों के शामिल करते हुए एक नया बिल पेश किया जाता है, ताकि संसद के लिए उस पर चर्चा कर पारित करने में आसानी हो सके.”
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