जुमे की नमाज के खुतबे (धर्म उपदेश) में शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को वक्फ संशोधन कानून के बारे मुस्लिमों को जागरूक किया जाएगा और वक्फ की संपत्ति को बचाने के लिए दुआ की जाएगी. दिल्ली के जंतर-मंतर और राज्य की विधानसभाओं के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. प्लेकार्ड पर अलग-अलग नारे लिखे होंगे और इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स में लिखा होगा कि 'हम क्यों वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हैं'.
दिल्ली और कई राज्यों में धरने अलग-अलग तारीखों पर होंगे. 24 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दिया जाएगा. यह धरना कम से कम दो से तीन घंटे तक चलेगा. उसके बाद गिरफ्तारियां दी जाएंगी. हर 15 दिन पर सोशल मीडिया 'X' पर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक हैशटैग अभियान चलाया जाएगा, जिससे ये ट्रेंड में आ जाए.
रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन
इसके साथ ही 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध रैली का आयोजन किया जाएगा. इसमें देश की जानी-मानी हस्तियों के अलावा, राजनीतिक नेता, नागरिक समाज के सदस्य और अल्पसंख्यक नेता भी वक्ताओं में शामिल होंगे. दिल्ली और राज्यों की राजधानियों में अलग-अलग दिनों में 3 से 5 किलोमीटर का मार्च निकाला जाएगा.
दिल्ली में यह मार्च राष्ट्रपति भवन तक जाएगा और राज्यों में यह मार्च गवर्नर हाउस तक जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा. 26 सितंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुसलमान विरोध के तौर पर अपने व्यवसाय और कार्यालय बंद रखेंगे.
राज्यों के मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
16 अक्टूबर को बोर्ड के पदाधिकारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें बोर्ड और मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे, राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और एक ज्ञापन सौंपेंगे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सभी धर्म गुरुओं और राज्य धर्मस्व बोर्डों के अध्यक्षों को एक पत्र लिखेंगे, जिसे बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम संगठनों के प्रमुख इसे हर शहर और हर क्षेत्र में पहुंचाएंगे.
इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के दस्तावेज पूरे करने के लिए 1 नवंबर से 8 नवंबर तक युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाएगा. बोर्ड के राज्य के पदाधिकारी अपने राज्य के हर शहर में 9 वॉलेंटियर की एक टीम तैयार करेंगी, जिसमें वकील भी शामिल होंगे.
बंदोबस्ती संपत्तियों की जांच
एक निर्धारित स्थान पर घोषणा के साथ बैनर लगाकर वक्फ डेस्क बनाया जाएगा और ट्रस्टियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी बंदोबस्ती संपत्तियों के सभी दस्तावेज लाएं और उनकी जांच करवाएं. अगर किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करेंगे.
ये भी पढ़ें:- 'अगर महिला है तो आप जमानत दे सकते हैं', BMW हादसे की आरोपी महिला ने कोर्ट से ये क्या कर दी मांग?