ICICI-Videocon Loan Fraud Case: सीबीआई को आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति और धूत की तीन दिन की हिरासत मिली है. वीडियोकॉन के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत, आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में सोमवार (26 दिसंबर) को मुंबई की सीबीआई अदालत में पेश किया गया था. 


सीबीआई के वकील का कहना है कि सीबीआई ने वेणुगोपाल धूत, चंदा कोचर और दीपक कोचर की 3 दिन की हिरासत की मांग की थी. सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आईसीआईसीआई को 1,730 करोड़ का जो नुकसान हुआ है वो हमारा केस है. इसी की जांच के लिए चंदा कोचर और दीपक कोचर की 3 और दिन की रिमांड चाहिए. 


कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ?


सीबीआई के वकील ने बताया कि वीडियोकॉन ग्रुप के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को आज सुबह 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया है. साल 2009 में चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी. चंदा की ओर से 6 लोन सेंक्शन किए गए थे. इस रोल के लिए हम 6 लोन के बेनिफिशियरी की जांच कर रहे हैं. दीपक कोचर के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर आप टाइमलाइन देखें. ये सब 2017 में शुरू हुआ. तब प्राथमिक जांच शुरू हुई. इस पूछताछ में कुछ भी नहीं निकला है. 


"धूत सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे"


सीबीआई ने कहा कि वीडियोकॉन और धूत लोन के बेनिफिशियरी हैं. धूत सीबीआई की नोटिस को अनदेखा कर रहे थे वो सीबीआई के सामने उपस्थित नहीं हो रहे थे. आज वो फाइनली सीबीआई के सामने आए. सीबीआई ने कहा कि हमें तीनों को साथ बैठाकर जांच करनी है. उनसे पूछताछ करनी है इसलिए हमें तीनों की ही अगले तीन दिन की रिमांड चाहिए. 


कोचर दंपति को शुक्रवार को किया था गिरफ्तार


बता दें कि, चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को अपने दिल्ली कार्यालय में संक्षिप्त पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. शनिवार को उन्हें मुंबई में विशेष अवकाशकालीन अदालत के न्यायाधीश एस एम मेनजोंगे के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 26 दिसंबर तक सीबीआई (CBI) की हिरासत में भेज दिया था. 


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