Vice President Election 2022: हाल ही में 21 जुलाई को भारतीय गणतंत्र के अगले राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ. द्रौपदी मुर्मू को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया. यह दूसरी    बार है जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर महिला विराजमान हुई. राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब इसी महीने यानी अगस्त में नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा.


क्योंकि वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है.बता दें कि  कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष तरीके से कराया जाता है. लेकिन दोनों का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में अंतर है. अपने इस आर्टिकल में हम आपको राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उसमें अंतर बताएंगे-


राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल-


राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा होता है. राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. 
 
उप-राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल- 


राष्ट्रपति की तरह ही उप-राष्ट्रपति का चुनाव भी प्रत्यक्ष विधि से नहीं होता है.
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों(राज्यसभा और लोकसभा) के सभी सदस्य भाग लेते हैं.


राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अंतर-


- जैसा कि ऊपर बताया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल को देखकर स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ज्यादा प्रतिनिधि मतदान करते हैं.
- जहां उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के चुने सदस्यों के अलावा राज्य-विधानसभा के       सदस्यों को भी मतदान करना होता है. ऐसे में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का आकार बहुत बड़ा है.
- राज्य विधानसभा के सदस्य उप-राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वो मतदान करते हैं.
- संसद के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर पाते हैं उन्हें उप-राष्ट्रपति को चुनने में मतदान का अधिकार प्राप्त है.


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