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वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए UMEED पोर्टल लॉन्च, जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान

संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जो वक्फ प्रॉपर्टी पहले से डिक्लेयर्ड है वो इसमें आ जाएगी. नई जो होगी वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगी और जो गैरकानूनी है उन्हें दिक्कतें होंगी.

Union Government UMEED Portal: केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू और राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है. पोर्टल का नाम UMEED (The Unified Waqf Managemant, Empowerment, Efficiency and Development act 1995) रखा गया है. पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड से जुड़े अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़े हुए थे.

UMEED पोर्टल के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रायल के सेक्रेटरी चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि सभी लोगों को 6 महीने में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. यूजर्स मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और फिर OTP से वेरिफिकेशन होगा. ये वेरिफिकेशन तीन स्तर पर होगा. पहला- मेकर, जो मुतबल्ली होंगे, दूसरा- चैकर, जो जिला स्तरीय अधिकारी होंगे और तीसरा- अप्रूवर, जो सीईओ लेवल अधिकारी होंगे.

केंद्रीय राज्यमंत्री जार्ज कुरियन ने कहा, “प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ये बहुत बड़ा कदम है. ये अल्पसंख्यकों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. गरीब मुस्लिमों को इसका लाभ मिलेगा.”

आजादी के बाद बहुत बड़ा रिफॉर्म का काम हुआ- किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, “मैं UMEED पोर्टल लॉन्च करने पर वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों और आम मुसलमानों को बधाई देता हूं. ये बहुत बड़ा कदम है. प्रधानमंत्री ने भी कहा आजादी के बाद बहुत बड़ा रिफॉर्म करने का काम हुआ है. हमने रिफॉर्म करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बात की. संसद में रिकॉर्ड चर्चा हुई है. सुबह-सुबह तक दोनों सदनों में चर्चा हुई थी. एक्ट बनने के साथ ही इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस में आ गए हैं. आज पहला इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गया है. वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई कुछ छुपा न पाए कोई गुमराह ना कर पाए, उसके लिए ये काम करेगा.”

उन्होंने कहा, “गरीब मुसलमानों के महिला, बच्चे, यतीम, विधवा और औरतों के लिए ये बिल फायदेमंग रहेगा. 9 लाख से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी आज है और कितने होंगे, इससे पता लगेगा. समय से लेकर कैसे पूरी प्रक्रियाएं करनी है वो सब बिल में हैं. सबको समय से इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए नहीं तो आगे दिक्कते आएंगी, फिर समय एक्सटेंड कराने के लिए ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है.”

मैं भरोसा है कि आम मुसलमानों पर कानून से फायदा होगा- रिजिजू

मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “जितने भी लोग इसका विरोध किए थे उनका अधिकार था, लेकिन अब ये कानून बन चुका है. विरोध के राजनीतिक, सामाजिक या अन्य कारण हो सकते हैं लेकिन अब सब मिलकर इसे सफल करें. मैं भरोसा दे सकता हूं कि आम मुसलमान का इसमें फायदा होगा. पोर्टल को लेकर प्रॉपर ट्रेनिंग कराई गई है. सभी को जानकारी दी गई है.”

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर नहीं लगाया कोई स्टे- रिजिजू

पोर्टल लॉन्चिंग के दौरान रिजिजू ने कहा, “आगामी सोमवार (9 जून) को हमारी सरकार की 11वीं साल पूरे होंगे लेकिन उससे पहले ही हमने इतना बड़ा काम किया है, इससे बहुत खुशी हुई है. कुछ मुस्लिम संगठनों की ओर से सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना नहीं विरोध करने वाले कुछ तर्क तो देंगे ही. ये आजाद देश है. सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को लेकर कोई स्टे नहीं दिया है. ये देशहित में है और जनहित में है. कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता है.”

जिनका रजिस्ट्रेशन है वो पोर्टल पर होंगी, जिनका नहीं है उनको दिक्कतें आएंगे- रिजिजू

उन्होंने कहा, “जो वक्फ प्रॉपर्टी पहले से डिक्लेयर्ड है वो इसमें आ जाएगी. नई जो आएगी वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगी. जो गैरकानूनी है जिसके पास कागज नहीं हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे. पोर्टल लॉन्च करने के बाद अगला कदम नियम जारी करने का है. जो पुरानी वक्फ प्रॉपर्टी है उनको भी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जो रजिस्ट्रेशन समय पर नहीं होगा, उसको दिक्कतें आएंगी. वक्फ प्रॉपर्टीज में कुछ कमियां है तो उनको दूर कर लें और फिर रजिस्ट्रेशन करें.”

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
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