आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है. देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य लोगों को मतदान और वोटर के रूप में उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है, ताकि वे अच्छे से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सकें.

देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाने की शुरुआत 2011 हुई. इसके बाद हर साल 25 जनवरी को इसे मनाया जाता है. मतदाता दिवस पर सरकारों और विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम किए जाते हैं. एक मतदाता को कई अधिकार प्राप्त होते हैं. कुछ लोगों को इनकी पूरी जानकारी नहीं होती है. इसलिए इन्हें जानना जरूरी हो जाता है.

मतदान का अधिकार देश में 18 वर्ष के बाद वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है. किसी भी मतदाता को धर्म, जाति, वर्ण,संप्रदाय या लिंग के आधार पर मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता है.

कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार वोटर को चुनावी मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट्स के संबंद में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है. मतदाताओं को ये अधिकार दिया गया है वह प्रत्याशी के एसेट, आपराधिक रिकॉर्ड, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी ले सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में स्पष्ट कहा है कि किसी प्रत्याशी की शैक्षणिक योग्यता जानना मतदाता का मौलिक अधिकार है.

निवास स्थान बदलने पर नई जगह मतदान का अधिकार मतदाता को उसी स्थान पर मतदान करना होता है जिस इलाके की मतदाता सूची में उसका नाम होता है. रहने की जगह बदलने पर वह नए इलाके में वोटर के रूप में रजिस्टर हो सकता है और वोटर कार्ड बनवा सकता है. लेकिन पहले वाली जगह से वोटर लिस्ट से नाम हटवाना होता है. इसके बाद वह नए स्थान पर मतदान कर सकता है.

पसंद नहीं होने पर किसी को भी वोट नहीं देने का विकल्प (नोटा) मतदाताओं को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आने पर अपनी नापसंद जाहिर करने का भी विकल्प दिया गया है. मतदाता नोटा के जिरए प्रत्याशियों में किसी को भी नहीं चुनने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है. नोटा का रिकॉर्ड भी रखा जाता है.

डाक मतपत्र से मतदान देश का चुनाव आयोग ऐसे लोगों को डाक मतपत्र के जरिए वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराता है जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते हों. इनमें चुनाव में लगे कर्माचरी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कार्मिक आदि शामिल होते हैं.

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