नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार अधिनियम से धारा 57 को खत्म किये जाने की प्रशंसा की. इस धारा के तहत निजी इकाइयों को आधार के आंकड़े हासिल करने की अनुमति थी. टीएमसी सासंद डेरेक ओ ब्राइन ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है.
टीएमसी सासंद ने कहा है, आधार पर हमारा रुख सही साबित हुआ है. मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा है. ममता बनर्जी ने आधार को खुली चुनौती दी थी.' उन्होंने आगे कहा,' डेटा की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा को भी हमें देखने की जरूरत है.'
आधार पर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. पांच जजों की बेंच में तीन जजों ने बहुमत से फैसला सुनाते हुए आधार को संवैधानिक मान्यता दे दी. इसके साथ ही कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं. तीन जजों ने बहुमत से फैसला पढ़ते हुए कहा कि बैंकिंग और मोबाइल सेवाओं के लिए आधार जरूरी नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है, पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई. इसके साथ ही कोर्ट ने पैन कार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को अनिवार्य किया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि निजी कंपनी, व्यक्ति या कॉर्पोरेट्स आधार नहीं मांग सकते.