तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक वोट से जीतकर विधायक बने टीवीके (TVK) के आर. श्रीनिवास सेतुपति की चर्चा पूरे देश में हुई, लेकिन अब इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो रहा है. टीवीके विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्हें तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ एक वोट से मिली जीत को लेकर चल रहे विवाद के बीच तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने से रोक दिया गया. मामले को लेकर आज (13 मई) सुनवाई होगी.

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सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, विधायक श्रीनिवास सेतुपति की याचिका को बुधवार (13 मई) को सुनवाई के लिए जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ सुनवाई करेगी. वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के के सामने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई.

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क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हाल में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र में एक वोट से मिली हार जीत का है. टीवीके के आर. श्रीनिवास सेतुपति ने इस सीट से तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता के.आर. पेरियाकरुप्पन को हराया. चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सेतुपति को 83,365 वोट मिले, जबकि पेरियाकरुप्पन को 83,364 वोट मिले.

डीएमके नेता ने लगाए ये आरोप

चुनाव नतीजों के बाद डीएमके नेता ने काउंटिंग प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया. पेरियाकरुप्पन ने दावा किया कि शिवगंगा जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 185 के लिए भेजा गया एक पोस्टल बैलेट, गलती से वेल्लोर जिले के तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र संख्या 50 में भेज दिया गया था और वहां उसे सही विधानसभा क्षेत्र में वापस भेजने के बजाय रिजेक्ट कर दिया गया.

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मद्रास HC ने विधानसभा की प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने पर लगाई रोक

इसके बाद, हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में श्रीनिवास सेतुपति को विधानसभा की अहम प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने से रोक दिया. फिलहाल, श्रीनिवास सेतुपति ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट की अवकाश पीठ की ओर से पारित अंतरिम आदेश को चुनौती दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी.

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