Mumbai 26/11 Terror Attack Eyewitness: मुंबई 26/11 आतंकी हमले में पैर में गोली खाने वाली 24 वर्षीय देविका नटवरलाल ने गुरुवार (18 मई) को आरोपी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण के लिए अमेरिकी अदालत की मंजूरी का स्वागत किया. इसी के साथ देविका ने कहा कि अगर आरोपी को फांसी या कड़ी सजा दी जाए तो उन्हें ज्यादा खुशी होगी.

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2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के वक्त देविका नटवरलाल महज 9 वर्ष की थीं. उन्होंने हमले की सबसे कम उम्र की चश्मदीद होने का दावा किया था. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि राणा को भारत लाने और उसे जेल में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा, उससे (आतंकी हमले के बारे में) और जानकारी जुटाई जानी चाहिए.

'राणा को ऐसी सजा मिले....'

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देविका नटवरलाल ने कहा कि हमले के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) पर उनके दाएं पैर में गोली लगी थी और उनके सामने कई लोग मारे गए थे. उन्होंने कहा ''वह (राणा) जानता था कि हमला होने वाला है और लोगों को गोली मारी जाएगी... हमारे शहर में दस आतंकी आते हैं और गोलियां चलाते हैं.''

उन्होंने कहा कि ऐसे आतंकी, जिसने डेविड हेडली (लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य) के साथ मिलकर (आतंकी हमले के लिए) योजना बनाई, उसे सजा दी जानी चाहिए. देविका ने कहा कि राणा को इस तरह से दंडित किया जाना चाहिए कि कोई भी हमारे देश में या कहीं और ऐसा कुछ करने की कोशिश न करे.

राणा का प्रत्यर्पण भारत के लिए अहम कानूनी जीत

आरोपी तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजेलिस के फेडरल लॉकअप में हैं. नवंबर 2008 में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के हमले के दौरान मुंबई में छह अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे. अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की गई थी. कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी अदालत ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है. इसे भारत के लिए एक अहम कानूनी जीत माना जा रहा है. 

सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज जैकलीन चूलजियान (Jacqueline Chooljian) ने बुधवार (17 मई) को राणा को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का 48 पन्नों का आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत 62 वर्षीय तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए.

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