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इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक

सुनवाई के दौरान महिला के अभिभावकों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट का मकसद सिर्फ महिला और उसके पिता के बीच मुलाकात करवाना था, न कि उस सुरक्षा को कम करना, जो इस जोड़े को दी गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 'झूठी शान के लिए हत्या होने' के डर से जूझ रहे अंतर-जातीय दंपति को राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले पर सोमवार (15 जून, 2026) को रोक लगा दी, जिसके तहत महिला के माता-पिता को उनसे (दंपति) मिलने की अनुमति दे दी गई थी.

जस्टिस उज्ज्ल भुइयां और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने दंपति की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया. इससे पहले, दंपति ने महिला के रिश्तेदारों से जान का खतरा होने की शिकायत की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था.

बेंच ने कहा, 'हमें इस तरह के दकियानूसी तत्वों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. वे दंपति को परेशान कर रहे हैं. यह सही नहीं है.' बेंच ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी.

सुनवाई के दौरान महिला के अभिभावकों की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि हाईकोर्ट का मकसद सिर्फ महिला और उसके पिता के बीच मुलाकात करवाना था, न कि उस सुरक्षा को कम करना, जो इस जोड़े को दी गई है. वहीं, दंपति के वकील ने शिकायत की कि राजस्थान पुलिस के कर्मी लगातार उनके घर के बाहर तैनात रहते हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में उनके रिश्तेदारों के पास आते-जाते रहते हैं.

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वकील ने कहा, 'मेरे मुवक्किलों को सुरक्षा तो मिल गई है, लेकिन राजस्थान पुलिस के कर्मी उनके घर में बैठे रहते हैं.' राजस्थान सरकार की ओर से पेश वकील ने बेंच को भरोसा दिलाया कि दंपति के घर के बाहर तैनात पुलिसकर्मी अब उनसे मिलने नहीं जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान रिकॉर्ड में लिया और दंपति की याचिका पर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया था कि वह दंपति को सुरक्षा मुहैया कराएगी. इसी के साथ कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें दंपति ने झूठी शान के लिए हत्या होने के डर से सुरक्षा प्रदान किए जाने का अनुरोध किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'चौथे प्रतिवादी-उत्तर प्रदेश राज्य-के वकील ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी दूसरे वादी के घर (जो पहले वादी की ससुराल भी है) गए थे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वादियों की सुरक्षा के मामले में किसी भी आपात स्थिति में सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.' कोर्ट ने दंपति को उत्तर प्रदेश के बागपत में युवक के माता-पिता के घर में रहने की इजाजत दे दी थी.

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Input By : PTI
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