Supreme Court Rejects Demand to Ban BBC: भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट ने इस बारे में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है. याचिका में 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत को अस्थिर करने की साजिश बताया गया था और इस साजिश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की भी मांग की गई थी.


याचिकाकर्ता की तरफ से जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील पिंकी आनंद पेश हुईं. सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस खन्ना ने याचिका पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा, "क्या वाकई आप हम से यह उम्मीद कर रही हैं कि हम किसी प्रसारण संस्था पर प्रतिबंध लगा देंगे." इस पर पिंकी आनंद ने कहा कि कोर्ट सरकार को ऐसा निर्देश दे सकता है. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ऐसा किया जा सकता है.


वकील ने BBC के खिलाफ दी ये दलीलें


वरिष्ठ वकील ने कहा कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ कर विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. अब एक ब्रिटिश संस्था भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है. इस पर जज ने कहा कि एक डॉक्यूमेंट्री से देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ जाएगा. पिंकी आनंद ने कहा कि 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले, 1992 के मुंबई दंगे समेत तमाम मामलों पर बीबीसी भ्रामक कार्यक्रम बनाता रहा है.


'याचिका का कोई ठोस आधार नहीं'


जज किसी भी दलील पर आश्वस्त नजर नहीं आए. उन्होंने कहा कि याचिका का कोई ठोस आधार नहीं है. इसके बाद बेंच ने याचिका खारिज कर दी. दिल्ली के रहने वाले विष्णु गुप्ता के अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले बीरेंद्र कुमार सिंह भी मामले में याचिकाकर्ता थे.


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