Amanatullah Khan Anticipatory Bail Plea Rejected: दिल्ली के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़े केस में अमानतुल्लाह को ईडी के सामने पेश होने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की मांग ठुकराते हुए कहा कि अगर ED के पास गिरफ्तारी के लायक सामग्री हो तो वह विधायक को गिरफ्तार कर सकता है.


सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 18 अप्रैल को ED के सामने पेश होने को कहा है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अमानतुल्लाह को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था. तब हाई कोर्ट ने कहा था कि वह ED की तरफ से 6 समन भेजे जाने के बावजूद पेश नहीं हुए. विधायक होने के आधार पर वह छूट की उम्मीद नहीं कर सकते. कानून सबके लिए बराबर है.


क्या है वक्फ बोर्ड केस?


ओखला विधानसभा सीट से आप के विधायक अमानतुल्लाह खान पर जिस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है वह 2018-2022 के बीच का है. ईडी का कहना है कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर विधायक ने व्यक्तिगत फायदा उठाया. इस मामले में छापे के दौरान कई सबूत भी मिले थे. इन सबूतों से अमानतुल्लाह के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संकेत मिलते हैं. जिस वक्त यह कार्रवाई हुई थी तब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे. हाल ही में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ईडी के 6 समन के बाद भी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं.


दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती


दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च 2024 को इस केस में सुनवाई करते हुए अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं दी थी. अदालत ने कहा था कि ईडी के बार-बार भेजे गए समन को नजरअंदाज करना गलत है. अदालत ने अमानतुल्लाह को अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि विधायकों को पता होना चाहिए कि कानून की अवहेलना करने पर कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं. इस फैसले को अमानतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.


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