Supreme Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट दिया गया तो उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ेगा.


दरअसल, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार (16 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था.


सॉलिसिटर जनरल ने पीठ के सामने उठाया मुद्दा


लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के सामने ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अरविंद केजरीवाल के बयान का जिक्र किया. सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "वह कहते हैं कि अगर लोग AAP को वोट देंगे तो उन्हें 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा. वह ऐसा कैसे कह सकते हैं. यह याचिकाकर्ता की ओर से सिस्टम पर तमाचा है. कृपया यह देखें कि उन्होंने पहले दिन क्या कहा था, आपने कहा था कि वह मामले के बारे में नहीं कहेंगे.''


केजरीवाल के बयान पर क्या बोले जस्टिस खन्ना


जस्टिस खन्ना ने इस पर कहा, ''हमने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यह कहा था कि वह मामले में अपनी भूमिका पर चर्चा नहीं करेंगे.'' हालांकि, सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर केजरीवाल के जेल जाने वाले बयान का जिक्र किया. जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह उनकी (केजरीवाल) धारणा है, हम नहीं जानते. हमने जो महसूस किया वह उचित था और हमारा आदेश बहुत स्पष्ट था. हम इसमें नहीं पड़ेंगे.


केजरीवाल को मिली जमानत


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मार्च में गिरफ्तार किया गया था. उनकी गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति मामले में हुई थी. हालांकि, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी.


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