सुप्रीम कोर्ट ने एक संस्था के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में जांच पूरी होने तक अभिनेता श्रेयस तलपडे और आलोक नाथ को गिरफ्तारी से सोमवार (15 दिसंबर, 2025) को सुरक्षा प्रदान की.

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जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान श्रेयस तलपडे के वकील ने कहा कि अभिनेता को कंपनी के वार्षिक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में बुलाया गया था. वकील ने कहा, 'मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता. मैंने इसके लिए कभी कोई पैसा नहीं कमाया.' आलोक नाथ के वकील ने बताया कि अभिनेता किसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए हैं और उनकी तस्वीर 10 साल पहले इस्तेमाल की गई थीं.

बेंच ने कहा, 'अगर कोई शीर्ष अभिनेता या क्रिकेटर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए विज्ञापन दे रहा है या ब्रांड एंबेसडर के रूप में दिखाई दे रहा है और वह कंपनी दिवालिया हो जाती है या उसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो क्या इसका असर क्रिकेटर या अभिनेता पर भी पड़ेगा?'

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कोर्ट ने कहा, 'हम (तालपडे द्वारा दायर) इस रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों की जांच पूरी होने तक हमारे द्वारा जारी की गई गिरफ्तारी से सुरक्षा के अंतरिम आदेश को जारी रखते हैं.' सुप्रीम कोर्ट श्रेयस तलपडे और आलोक नाथ द्वारा इस मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

सोनीपत निवासी 37 वर्षीय विपुल अंतिल की शिकायत पर श्रेयस तलपडे औ आलोकर नाथ समेत 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अंतिल ने आरोप लगाया कि दोनों अभिनेताओं ने ब्रांड एंबेसडर के रूप में ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का प्रचार किया.

दोनों अभिनेताओं के बारे में पुलिस ने कहा, 'आरोप है कि वे कंपनी के ब्रांड एंबेसडर थे और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर लोग निवेश करने के लिए मजबूर हो जाते हैं. शिकायत में उनके नाम दर्ज किए गए हैं. प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. अब इस बात की जांच की जाएगी कि इसमें उनकी क्या भूमिका थी.' पुलिस ने आरोप लगाया कि संस्था ने वित्तीय योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा देने का गंभीर अपराध’ किया है.

 

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