सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को नसीहत दी है कि वह कुछ बोलते या लिखते समय अपनी जिम्मेदारी को समझें. कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्तिकीस्वतंत्रताएकअनमोलअधिकारहै, लेकिनलोगोंकोखुदपरनियंत्रणरखनाहोगा. बोलनेकीजादीकेनामपरकुछभीकहदेनासहीनहीं. अगरवह ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार और पुलिस को दखल देना होगा.

वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दी नसीहत

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसबीवीनागरत्ना की अध्यक्षता वालीबेंचनेयहटिप्पणीपश्चिमबंगालकेरहनेवालेवजाहतखानकीयाचिकापरकी. सोशलमीडियाइंफ्लुएंसरशर्मिष्ठापनोलीकीगिरफ्तारीकीवजहबननेवाला वजाहत खान फिलहाल खुद कानून के शिकंजे में है. हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में उस परपश्चिमबंगालकेअलावाअसम, महाराष्ट्रऔरहरियाणामेंएफआईआरदर्जहुईहै. उसनेराहतकेलिएसुप्रीमकोर्टकादरवाजाखटखटायाहै.

वजाहतखाननेकहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर रखा है. अब दूसरे राज्यों में दर्ज केस में उसकी गिरफ्तारी न हो. बाकी केस भी कोलकाता ट्रांसफर कर दिए जाएं. 23 जून को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने उसेदूसरेराज्योंमेंदर्जएफआईआरमें गिरफ्तारी से राहत दी थी. सोमवार (14 जुलाई 2025) को हुई सुनवाई में इस राहत को अगली तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

सुनवाई के दौरानवजाहतकेवकीलनेकहाकिउसनेअपनेविवादितट्वीटहटादिएहैंऔरउनकेलिएसार्वजनिकमाफीमांगीहै. वहइसबातकेलिएशर्मिंदाहैकिजैसेबयानकेलिएउसनेदूसरोंपरकेस दर्ज करवाया, वैसीबातें वह खुद भी कह चुका है. इस पर जजों ने कहा, "सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने का मतलब यह नहीं कि जो बात कही गई थी, वह खत्म नहीं हो गई."

नफरती पोस्ट करने से बचें लोग- सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने इस बातपरचिंताजताईकिदेशभरमेंलोगोंकेसोशलमीडियापोस्टकेलिएएफआईआरदर्जहोरहे हैं. जस्टिसनागरत्ना ने कहा, "हर बार नई एफआईआर और आरोपी को जेल में डालने से क्या होगा? यह कोई समाधाननहीहै. लोगोंकोखुदहीनफरतीसामग्रीपोस्टकरने, शेयरकरनेयालाइककरनेसेबचनाचाहिए."

बेंच ने कहा कि लोग एक बटन दबाते हैं और कुछ भी इंटरनेट पर डाल देते हैं. अभिव्यक्ति की आजादी के ऐसे दुरुपयोग से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है. सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कुछ दिशानिर्देश बनाए जाने की रूरत है. सामाजिक भाईचारा नष्ट करने वाले बयानों पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन यह भी देखना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन न हो.

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