सु्प्रीम कोर्ट ने मंगलवार (15 अक्टूबर) को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सोमनाथ भारती की एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नया नोटिस जारी किया. इस याचिका में राज्य में अस्पतालों और स्कूलों की स्थिति पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया है.

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सोमनाथ भारती के खिलाफ मामला सुल्तानपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है. भारती ने मामले को राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लगा रखी है रोक

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न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने इस मामले में शिकायतकर्ता को भी नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए तीन हफ्ते बाद की तारीख तय की है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को पिछले साल भारती के खिलाफ सुल्तानपुर अदालत में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी.

पिछले साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर भारती द्वारा मामले को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका के संदर्भ में कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 

AAP नेता ने कब की थी टिप्पणी? आम आदमी पार्टी के नेता की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ रायबरेली और अमेठी में दो मामले दर्ज किए गए थे. भारती ने आरोप लगाया कि दोनों मामले राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित होकर दर्ज किए गए हैं. AAP नेता ने 10 जनवरी, 2021 को अमेठी जिले के दौरे के दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी. उनके खिलाफ अमेठी के जगदीशपुर थाने में स्थानीय निवासी सोमनाथ साहू ने मामला दर्ज कराई थी. 

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