Tripura Civic Polls: उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों में मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीएपीएफ की दो अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने का गृह मंत्रालय को निर्देश दिया. तृणमूल कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया कि त्रिपुरा में नगर निकाय चुनाव के दौरान उसके उम्मीदवारों एवं समर्थकों को मतदान नहीं करने दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि तुरंत त्रिपुरा में हो रहे निकाय चुनावों के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की दो कंपनियां तैनात की जाए ताकि कि चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके.


उच्चतम न्यायालय ने डीजीपी, गृह सचिव से त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों की सुरक्षा संबंधी स्थिति की समीक्षा करने और जरूरत पड़ने पर गृह मंत्रालय से अतिरिक्त सीएपीएफ का अनुरोध करने को कहा. उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए त्रिपुरा एसईसी, डीजीपी और गृह सचिव को मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सीएपीएफ कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.


उच्चतम न्यायायल ने कहा कि यदि कोई अत्यावश्यक स्थिति पैदा होती है तो प्रत्येक मतदान अधिकारी सीएपीएफ अधिकारियों की मदद ले सकता है. उच्चतम न्यायालय ने मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के मद्देनजर त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा निर्बाध कवरेज कराए जाने का आदेश दिया. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 28 नवंबर को मतगणना होने तक मतपेटियों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ कर्मियों को तैनात किया जाएगा.


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