आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक का मसला शुक्रवार (16 मई, 2025) को सुप्रीम कोर्ट में उठा. एक याचिका में इनके बारे में पर्याप्त कानूनी व्यवस्था के अभाव पर कोर्ट का ध्यान दिलाया गया. जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताया. हालांकि, जजों ने यह कहते हुए याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा कि वहां पहले ही इस विषय पर सुनवाई हो रही है.

याचिकाकर्ता ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में सेना का चेहरा बन कर उभरीं कर्नल सोफिया कुरैशी के भी डीप फेक वीडियो बनने का जिक्र किया. इस पर जजों ने कहा कि आप अपनी बातें हाई कोर्ट में रख सकते हैं. हमने जब आप को वहां जाने के लिए कह दिया तो इन बातों को यहां उठाने की जरूरत नहीं. अगर हम यहां सुनवाई शुरू कर देंगे तो हाई कोर्ट सुनवाई बंद कर देगा. वहां पहले ही काफी कुछ किया जा रहा है.

नरेंद्र गोस्वामी नाम के वकील की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई थी कि AI और डीप फेक कंटेंट की वॉटर मार्किंग की जाए. इससे लोग उसे पहचान सकेंगे. गलत कंटेंट को 24 घंटे के भीतर हटाने की व्यवस्था बने. इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के प्रावधानों को पूरी तरह लागू किया जाए. चुनाव में भी AI वीडियो के इस्तेमाल को लेकर भी स्पष्ट नियम बने.

 

 

 

यह भी पढ़ें:-कर्नल सोफिया कुरैशी की ससुराल पर हमले की फर्जी पोस्ट भारत के बाहर से की गई, पुलिस बोली- वो कनाडा के...