Supreme Court On AAP: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने AAP को दिल्ली की कोर्ट की जमीन पर बना अपना दफ्तर खाली करने को कहा है. कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सख्त नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के मद्देनजर 15 जून तक की मोहलत दी है. 



सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की है. न्यायाधीश ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को ये जमीन ये बंगला लौटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट के पूल में है.


चीफ जस्टिस ने क्या कहा?


चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने आम आदमी पार्टी से अपने नए कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा. पीठ ने कहा, ''हम L&DO से आवेदन पर कार्रवाई करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का अनुरोध करेंगे.'' चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 2015 के बाद, आप जमीन के वैध कब्जेदार नहीं हैं, और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है."


'चुनाव है इसलिए मोहलत दे रहे हैं'


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आगामी आम चुनावों के मद्देनजर हमें परिसर खाली करने के लिए 15 जून, 2024 तक का समय दे रहे हैं ताकि जिला न्यायपालिका के पदचिह्न का विस्तार करने के लिए आवंटित भूमि का उपयोग शीघ्र आधार पर किया जा सके." 


बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को राउज एवेन्यू में हाई कोर्ट को आवंटित भूमि पर आप द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया था.


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