SSC Scam: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में शिक्षक भर्ती घोटाले (SSC Scam) के मामले में कोलकाता (Kolkata) की विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) औऱ उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी (Arpita Mukherjee) की 2 दिनों की ईडी हिरासत (ED Custody) बढ़ा दी है. अब पार्थ और अर्पिता 5 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे.


इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को यहां एक विशेष अदालत से एसएससी घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की चार दिनों की हिरासत मांगी थी. एजेंसी ने चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की भी तीन दिनों की हिरासत मांगी. ईडी ने मुखर्जी के आवास से गहनों और अन्य बेशकीमती सामान के अलावा करोड़ों रूपये नकद बरामद किए थे.






पार्थ और अर्पिता के वकीलों ने की जमानत की अपील


विशेष पीएमएलए न्यायाधीश जीवन कुमार साधू ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के वकील ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत का अनुरोध किया. तो वहीं अर्पिता मुखर्जी के वकील ने कहा कि उनकी मुवक्किल के लिए अब और ईडी हिरासत की जरूरत ही नहीं है.


ईडी के वकील ने पेश की अपनी दलील


ईडी (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू (SC Raju) ने अदालत (Court) से कहा कि चटर्जी (Partha Chatterjee) और मुखर्जी (Arpita Mukherjee) के संयुक्त स्वामित्व वाली कई कंपनियों एवं संपत्तियों का पता चला है और उन दोनों से इस संबंध में पूछताछ (Interrogation) की जरूरत है. राजू ने दावा किया कि चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जबकि मुखर्जी का रवैया अपेक्षाकृत सहयोगपरक है.


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