सोनम वांगचुक आगे भी जारी रखेंगे आमरण अनशन, सरकार के सामने फिर से रखी दो शर्तें
Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक ने कहा कि वह तब तक अपने आमरण अनशन को जारी रखेंगे, जब तक CJP के नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी जाती है.

- कोर्ट ने वांगचुक को मेदांता अस्पताल भेजने को कहा।
नीट यूजी 2026 परीक्षा के पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का पिछले 24 दिनों से अमरण अनशन जारी है. हालांकि, वांगचुक ने ऐलान किया था कि दिल्ली के जंतर-मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में सोमवार (20 जुलाई, 2026) को संसद चलो मार्च के समापन के बाद वह अपने भूख हड़ताल को खत्म कर देंगे, लेकिन मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव किए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज की कार्रवाई के बाद वांगचुक ने अपने अनशन को जारी रखने का फैसला किया है.
इसके अलावा, उन्होंने सरकार के सामने दो नई शर्तें भी रखीं हैं. उनका कहना है कि अगर उनकी दो में से किसी भी एक शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, वो तब तक अनशन जारी रखेंगे. सोनम वांगचुक ने यह दोनों शर्तें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाजरत रहने के दौरान एक खत के जरिए जाहिर की है. हालांकि, इन दो शर्तों में उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं की है.
क्या हैं सोनम वांगचुक की दो शर्तें?
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लिखे अपने लेटर में कहा कि वह तब तक अपने आमरण अनशन को जारी रखेंगे, जब तक कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी जाती है. जबकि दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल में मुलाकात करने का मौका दिया जाए. इससे साफ है कि उन्होंने अपनी दो नई शर्तों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग नहीं की है.
सफदरजंग अस्पताल से मेदांता में शिफ्ट किए जाएंगे वांगचुक
वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को यह फैसला सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें गीतांजलि ने हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच के फैसले को चुनौती दी थी.
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