Shraddha Murder Case: श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला ने कोर्ट को बताया है कि वो जमानत याचिका दायर नहीं करना चाहता है. आफताब की जमानत याचिका उनके वकील की तरफ से कोर्ट में दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसके लिए पहले आफताब की सहमति जरूरी होगी. अब आफताब ने वकील से बात करने के बाद अपनी जमानत याचिका को वापस ले लिया है. 


क्या है पूरा मामला
दिल्ली की साकेत कोर्ट में श्रद्धा के आरोपी आफताब की तरफ से जमानत याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर आफताब की सहमति के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए. आफताब को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसने कोर्ट से कहा कि वो अपने वकील से मुलाकात करना चाहता है और उसके बाद ही जमानत याचिका दायर करने पर फैसला लेगा. जिसके बाद अब आफताब ने कोर्ट को बताया है कि वो फिलहाल जमानत याचिका दायर नहीं करना चाहता है. आफताब ने एक ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि उसने ‘वकालतनामे’ पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका वकील उसकी तरफ से ज़मानत याचिका दायर करने जा रहा है.


सुनवाई के दौरान आफताब के वकील ने कहा कि सोमवार को 50 मिनट तक आफ़ताब से बात हुई उसके बाद तय हुआ कि ज़मानत को वापस ले लेंगे. इसके साथ ही वकील ने कोर्ट से माफी भी मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि आगे से मिस कम्युनिकेशन नहीं होगा. आखिर में साकेत कोर्ट ने आफताब को अपनी जमानत याचिका वापस लेने की इजाजत दी.


श्रद्धा के पिता की वकील ने दी ये जानकारी
सुनवाई के बाद श्रद्धा के पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि आफताब के वकील ने जमानत अर्जी दाखिल की, लेकिन आफताब ने अपने वकील को जमानत की अर्जी दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. 90 दिन के अंदर पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी. मुझे उम्मीद है कि जल्द ही जांच पूरी होगी और चार्जशीट दाखिल होगी.


बता दें कि आफताब पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है. पुलिस ने कई बार आफताब से इस मामले को लेकर पूछताछ की है. साथ ही उसका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी किया जा चुका है. फिलहाल पुलिस की कोशिश है कि आफताब के खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए. 


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