SDPI President Custody: प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेजा गया है.

ईडी 10 मार्च को एमके फैजी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी. SDPI के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पाटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. ईडी इस मामले में लगातार जांच कर रही हैं. मामले को लेकर ईडी का कहना है कि इनको (एमके फैजी) को पूछताछ के लिए 12 समन भेजे लेकिन इसके बाद भी इन्होंने जांच को ज्वाइन नहीं किया जिसके बाद कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट (NBW) जारी किया है.

ईडी के पास पुख्ता सबूत 

ईडी का कहना है कि हमारे पास इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक सबूत हैं और पैसों के ट्रांसफर के भी सबूत हैं. इस पूरे मामले में पर्याप्त सबूत होने के कारण आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने SDPI अध्यक्ष एमके फैजी की 10 दिन की ED हिरासत की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा है.

क्या है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) साल 2006 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की शुरुआत केरल से हुई. 3 मुस्लिम संगठनों का विलय होने के बाद PFI अस्तित्व में आया. इन 3 संगठनों में राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एवं तमिलनाडु की मनिथा नीति पासारी थे. बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद दक्षिण में इस तरह के कई संगठन सामने आए, जिनमें से कुछ संगठनों को मिलाकर पीएफआई का गठन किया गया. केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को PFI पर बैन लगा दिया था. ED तब से ही PFI के खिलाफ कई मामलों में जांच कर रही है.

पीएफआई पर बैन से पहले इस संगठन को मीडिल ईस्ट के देशों से बड़ी तादाद में आर्थिक मदद मिलती थी. ये संगठन मुख्य रूप से मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बनाया गया. पीएफआई का मुख्यालय पहले कोझीकोड में था लेकिन लगातार विस्तार के कारण सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में भी खोला गया. 

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